दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल गाड़ी के मालिक ध्यान दें. सबके लिए दिल्ली सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है. नया नोटिस जारी करते हुए कहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल गाड़ियों को वाहन मालिक नहीं चला सकते हैं.नोटिस को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर देखे जाएंगे तो उन्हें सीधा जप्त किया जाएगा और स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत उसे एसक्राफ्ट के लिए भेज दिया जाएगा.