मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प की जमानत की अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि दोनों को जिस आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया है, वह समाज की सेहत के लिए ‘‘नुकसानदेह’’ था, और ऐसे मामलों में समाज के हित की ‘‘अनदेखी’’ नहीं की जा सकती है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजीपाले ने ऐप्स के जरिए अश्लील सामग्री के निर्माण और उसकी स्ट्रीमिंग से संबंधित मामले में 28 जुलाई को कुंद्रा और थोर्प की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह टिप्पणी की थी. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है. अदालत के आदेश की काॅपी मंगल को ही उपलब्ध हुई है. वहीँ दूसरी ओर एक सेशन कोर्ट ने अभिनेत्री गहना वशिष्ट की गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. गहना राज कुंद्रा के अश्लील फिल्म केस में एक आरोपी हैं. उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए कई बार बुलाया है और उनका बयान दर्ज किया है. गहना को इस बात का अंदेशा है कि उनकी भी इस केस में गिरफ़्तारी हो सकती है.